स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को कोर्ट से झटका, सशरीर पेशी से छूट की याचिका खारिज

रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। योग शिक्षिका और भाजपा नेत्री राफिया नाज द्वारा दायर मानहानि मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने उनकी सशरीर उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर दी है।

दरअसल, यह मामला भाजपा नेत्री राफिया नाज द्वारा इरफान अंसारी के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत वाद से जुड़ा है। राफिया नाज ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विधायक इरफान अंसारी ने उनकी स्त्री लज्जा भंग की है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और जानबूझकर अपमानित किया है।

मंत्री इरफान अंसारी ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। अब उन्हें अदालत में स्वयं उपस्थित होना होगा।

कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इरफान अंसारी को समन जारी कर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

यह पूरा मामला 4 अगस्त 2020 का है, जब इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए साक्षात्कार में राफिया नाज के पहनावे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से आहत होकर राफिया नाज, जो एक योग शिक्षिका भी हैं, ने शिकायत वाद दर्ज कराया था।


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